नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने शिमला प्लानिंग एरिया में ढाई मंजिला से अधिक भवनों पर रोक लगाई है। प्लानिंग एरिया में बेतरतीब भवनों का निर्माण हुआ है। शिमला का पहाड़ी इलाका ज्यादा भार सहन नहीं सकता है। प्रदेश सरकार इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई है, लेकिन कोर्ट से अभी राहत नहीं मिली है। जानकारों का मानना है कि शिमला की तरह पूरे प्रदेश में भवन निर्माण पर सख्ती होनी चाहिए।
बरसात में भवन निर्माण पर रोक
बरसात के चलते टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग ने शहरों और प्लानिंग एरिया में भवन निर्माण पर रोक लगाई है। टीसीपी से जिन भवनों के नक्शे पास हुए हैं, बाकायदा उन्हें नोटिस जारी कर भवन का काम शुरू न करने की सलाह दी गई है। बरसात के चलते जमीन खिसकने की आशंका रहती है।