योजना के लिए किसानों को जमांबदी, जमीन का नक्शा, एस्टिमेट, आधार कार्ड, बैंक की जानकारी, पंचायत प्रधान से लिखित रूप से किसान कार्ड या अन्य दस्तावेज देना होगा।
इसके बाद कृषि विभाग आवेदक के जमीन का दौरा करेगा। किसान अपने ब्लॉक या भू संरक्षण विभाग में दस्तावेज जमा करवा सकते हैं। दस्तावेज पूरे हों तो किसान योजना का लाभ एक सप्ताह में ले सकते हैं।
जिला कृषि अधिकारी मोहेंद्र सिंह भवानी ने कहा कि योजना का लाभ लेने के लिए किसानों के दस्तावेज पूरे होने चाहिए। दस्तावेज पूरे होने पर एक सप्ताह में योजना का लाभ दिया जाएगा।