सांसद एवं एचपीसीए अध्यक्ष अनुराग ठाकुर समेत सात आरोपी विजिलेंस थाने के बाहर नारेबाजी के मामले में सीजेएम धर्मशाला वरिंद्र ठाकुर की अदालत में पेश हुए। कोर्ट ने अनुराग ठाकुर और नरेंद्र अत्री को 5-5 हजार रुपये के सिक्योरिटी बाउंड भरवाकर जमानत दे दी।
अब अगली सुनवाई के लिए कोर्ट ने 22 अगस्त की तारीख तय की है। अगली सुनवाई को कोर्ट ने दोनों पक्षों में बहस के लिए रखा है। अनुराग और नरेंद्र अत्री के अलावा एचपीसीए प्रवक्ता संजय शर्मा सहित पूर्व मंत्री प्रवीण शर्मा, वीरेंद्र कंवर, हिमांशु मिश्रा और विश्व ज्योति चक्षु कोर्ट में पेश हुए।
आरोप है कि 24 अक्तूबर 2013 को विजिलेंस थाना धर्मशाला में अनुराग ठाकुर समर्थकों सहित नारेबाजी करते हुए पहुंच गए। विजिलेंस ने इसकी शिकायत धर्मशाला थाने में की थी। धर्मशाला ने जांच पूरी करने के बाद चालान पेश किया।
इसके बाद अनुराग सहित आधा दर्जन आरोपियों के खिलाफ मामला कोर्ट में चला। गौरतलब है कि अक्तूबर 2013 में विजिलेंस थाना धर्मशाला में एचपीसीए अध्यक्ष अनुराग ठाकुर को सोसायटी से कंपनी बनाने के मामले में पूछताछ के लिए बुलाया गया था।