सीजेएम वीरेंद्र ठाकुर की अदालत में शनिवार को सांसद अनुराग ठाकुर एवं उनके समर्थकों के विजिलेंस थाने के बाहर कथित रूप से नारेबाजी करने के मामले में सुनवाई हुई।
अदालत में एचपीसीए प्रवक्ता संजय शर्मा सहित भाजपा नेता हिमांशु मिश्रा और एडवोकेट विश्वचक्षु पुरी पेश हुए। सांसद अनुराग ठाकुर सहित नरेंद्र अत्री, वीरेंद्र कंवर और प्रवीण शर्मा पेश नहीं हुए।
इन्होंने पेशी में न आने को लेकर अर्जी दे रखी थी। कोर्ट ने मामले में अगली सुनवाई 1 अक्तूबर को रखी है। अक्तूबर 2013 में विजिलेंस थाना धर्मशाला में एचपीसीए अध्यक्ष अनुराग ठाकुर को इसे सोसाइटी से कंपनी बनाने के मामले में पूछताछ के लिए बुलाया गया था।
आरोप है कि 24 अक्तूबर, 2013 को विजिलेंस थाना धर्मशाला में अनुराग ठाकुर समर्थकों सहित नारेबाजी करते हुए पहुंचे थे। विजिलेंस ने इसकी शिकायत धर्मशाला थाने में की थी। धर्मशाला पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद चालान पेश किया था।
इसके बाद अनुराग सहित सात लोगों को समन जारी किए गए थे। पुलिस ने आईपीसी की धारा 186 के तहत मामला दर्ज किया था। मामले में सांसद अनुराग ठाकुर की गिरफ्तारी वारंट के आदेश तक जारी हो गए थे।