पालन न होने पर नियमानुसार की जाएगी कार्रवाई
संवाद न्यूज एजेंसी
शिमला। जिले की फल मंडियों में अब बागवानों को सेब का उसी दिन भुगतान करना होगा जिस दिन इसकी खरीद की जाएगी। कृषि उपज मंडी समिति (एपीएमसी) शिमला एवं किन्नौर के सचिव ने सोमवार को आढ़ती एसाेसिएशन को इस बारे निर्देश जारी किए हैं।
राज्य कृषि एवं उद्यानिकी अधिनियम 2005 की धारा 39 के अनुसार हर किसान और बागवान को उसके द्वारा मंडी में आढ़ती को बेचे उत्पाद का उसी दिन भुगतान करना जरूरी है। एपीएमसी के अनुसार जिले की किसी भी मंडी में इस नियम का पालन नहीं हो रहा है। एपीएमसी ने सभी मंडियों में नियमानुसार कारोबार करने के निर्देश दिए हैं। अब उल्लंघन करने पर आढ़तियों को जुर्माना लगाया जाएगा और लाइसेंस रद्द कर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। एपीएमसी के सचिव पवन सैनी ने बताया कि उनकी ओर से सभी मंडियों में सेब की बिक्री होने के बाद उसी दिन बागवान को पैसों का भुगतान करने के निर्देश दिए हैं।