प्रदेश प्रशासनिक ट्रिब्यूनल ने विधायक बंबर ठाकुर की सिफारिश पर किए गए शिक्षक के तबादले को रद्द कर दिया है। ट्रिब्यूनल के न्यायिक सदस्य डीके शर्मा और प्रशासनिक सदस्य प्रेम कुमार की खंडपीठ ने प्रार्थी अमृत महाजन द्वारा दायर आवेदन को स्वीकार करते हुए तबादला आदेशों को रद्द कर दिया।
मामले के अनुसार प्रार्थी उप निदेशक प्राथमिक शिक्षा बिलासपुर के कार्यालय में साइंस सुपरवाइजर के पद पर तैनात हैं। बिलासपुर के विधायक बंबर ठाकुर ने इस शिक्षक का तबादला करने के लिए मार्च 2015 से आज तक पांच सिफारिशें कीं।
विधायक द्वारा सिफारिश की गई कि प्रार्थी का तबादला जिला बिलासपुर से बाहर किया जाए जिसे हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया। जब विधायक प्रार्थी को तबदील करने में असमर्थ रहे तो प्रार्थी की पत्नी जोकि शिक्षक हैं, उन्हें चंबा स्थानांतरित करने के लिए सिफारिश की।