पूर्व मंत्री के बेटे के स्टोन क्रशर पर गाज गिरना तय है। खनन विभाग ने मंडी जिले के भ्यूली के स्कोर में लगे क्रशर में अवैध खनन मामले में संचालक को अंतिम नोटिस जारी कर पक्ष रखने को कहा है। अगर कोई जवाब न दिया तो संचालक की गैर मौजूदगी में स्टोन क्रशर को सीज कर दिया जाएगा।
क्रशर को नियमों को ताक पर रखकर चलाने का आरोप है। बिना मंजूरी के रेत और बजरी का दोहन हुआ है। छह फरवरी को मामले में जांच कर रही संयुक्त टीम ने औचक निरीक्षण किया। यहां उच्च क्षमता का जनरेटर सेट भी मिला।
हालांकि, यह पूरी तरह से कवर था। इस दौरान संचालक मौके पर नहीं आए। नोटिस जारी किया गया, लेकिन सही जवाब न आने पर अब एक मार्च तक का अल्टीमेटम दिया गया है।
जिला खनन अधिकारी राजीव कालिया ने अंतिम नोटिस जारी करने की पुष्टि की है। दूसरी तरफ, संचालक ने इस कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बताया है।
2011 से नहीं हुआ नवीकरण
बताया जा रहा है कि 2011 के बाद खनन लीज का नवीनीकरण नहीं हुआ है। खनन विभाग की मानें तो 2016 में इस क्रशर को बंद करने के आदेश जारी किए जा चुके हैं।
हालांकि, इस बीच शार्ट टर्म परमिट दिया जाता रहा, लेकिन बंद करने के फरमानों के बीच शार्ट टर्म परमिट पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। क्रशर से 2500 टन से अधिक रेत बजरी का दोहन हुआ है।