हाईकोर्ट ने 31 मई को प्रदेश के छह शहरों में मीटर वाली टैक्सियां चलाने के आदेश जारी किए हैं। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायाधीश संदीप शर्मा के आदेशों में नई टैक्सियों में 30 जून तक और पुरानी टैक्सियों में 31 अगस्त तक मीटर लगाने की बात कही गई है। आरटीओ को 28 जून को हाईकोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट पेश करनी है।
एचपी-01 परमिट पर आदेश नहीं होंगे लागू- नेशनल परमिट (एचपी-01) में मीटर लगाने के आदेश लागू नहीं होंगे। नेशनल परमिट धारक टैक्सियों को फिलहाल इस श्रेणी से बाहर रखा है। पहले चरण में स्थानीय टैक्सियां शामिल की गई हैं। ये सिर्फ 40 किलोमीटर के दायरे में चलेंगी। मीटर लगने के बाद चालक उतना ही किराया ले पाएंगे, जितना मीटर में अंकित होगा।