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पढ़िए, पूर्व डीजीपी को किसने दिया अल्टीमेटम?

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राज्य के पूर्व डीजीपी डीएस मन्हास को नवबहार में सरकारी भूमि पर किए कब्जे को एक हफ्ते में हटाने का अंतिम अल्टीमेटम दिया है। सहायक आयुक्त के कोर्ट ने एक माह में अवैध निर्माण तोड़ने का फैसला सुनाया है।
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विगत शनिवार को एक माह की मोहलत पूरी हो गई। सोमवार को नगर निगम की एपी ब्रांच ने पूर्व डीजीपी को पांच दिन का अंतिम अल्टीमेटम का नोटिस दिया है। नोटिस में कहा है कि 31 अक्तूबर के बाद नगर निगम कार्रवाई करेगा।

कोर्ट ने डीएस मन्हास को सरकारी भूमि पर बनाई 7.60 वर्ग मीटर की बाउंड्री वॉल तोड़ने के आदेश दिए हैं।
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एमसी ने दी थी मोहल्लत

26 सितंबर को नगर निगम के सहायक आयुक्त नरेश ठाकुर के कोर्ट ने डीएस मन्हास को सरकारी भूमि पर बनाई 7.60 वर्ग मीटर की बाउंड्री वॉल तोड़ने के आदेश दिए थे। 25 अक्तूबर तक मन्हास को स्वयं कब्जा छोड़ने का मौका दिया था।

नवंबर 2013 से पूर्व डीजीपी के खिलाफ सहायक आयुक्त के कोर्ट में मामला चला है। सरकारी भूमि कब्जाने के इस मामले में कोर्ट ने कई गवाहों के बयान दर्ज किए हैं। कोर्ट में एक बार स्वयं डीएस मन्हास भी पेश हुए हैं। पूर्व डीजीपी ने राजस्व रिकार्ड पर सवाल खड़े किए। कोर्ट में सुनवाई स्थगित करने की अर्जी भी दी लेकिन कोर्ट ने पूर्व डीजीपी की दलीलों को नहीं माना।

कब्जा नहीं छोड़ा तो एमसी करेगा कार्रवाई
नगर निगम के वास्तुक योजनाकार केएस चौहान ने बताया कि कार्रवाई करने से पहले अंतिम बार डीएस मन्हास को चेताया है। पांच दिन के भीतर अगर मन्हास ने सरकारी भूमि पर किया कब्जा नहीं छोड़ा तो नगर निगम बाउंड्री वॉल तोड़ देगा। बाउंड्री वॉल तोड़ने पर आने वाला खर्च भी पूर्व डीजीपी से वसूला जाएगा।
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