राजधानी में भवनों की छतों को नहीं रंगने वाले करीब 4279 लोगों को नगर निगम इस माह नोटिस जारी करेगा। सभी वार्डों से कनिष्ठ अभियंताओं ने ब्यौरा जुटाकर निगम आयुक्त पंकज राय को सौंप दिया है। निजी भवनों के अलावा सरकारी भवन भी इसमें शामिल हैं। हाईकोर्ट के आदेशानुसार नगर निगम कार्रवाई कर रहा है।
लोगों को लाल या हरे रंग से छतों को रंगने के आदेश दिए गए हैं। नोटिस जारी करने के साथ ही नगर निगम प्रशासन लोगों को 15 दिन की मोहलत देगा। नोटिस के बाद भी आदेशों को नहीं मानने वाले लोगों के नामों की सूची हाईकोर्ट को सौंपी जाएगी।
शहर में लाल या हरे रंग से छतों को रंगना अनिवार्य किया है। भवन मालिकों, किराएदारों और कब्जाधारियों को छतों को रंगने के आदेश दिए हैं। अभी शहर की कई छतों पर रंग नहीं किया गया है। कई छतों पर काफी साल पहले रंग हुआ है, ऐसे में यह रंग हल्का पड़ गया है।
मुख्य शहर की छतों की हालत तो जर्जर हो गई है। माल रोड, लोअर बाजार, गंज बाजार, सब्जी मंडी, राम बाजार और ओल्ड बस स्टैंड के पास स्थित कई भवनों की छतों पर तो जंग तक लग गया है। निजी भवनों के अलावा कई सरकारी विभागों की छतों की हालत भी बहुत खराब है।
एमसी के खुद के भवन बेरंग- नगर निगम शिमला के खुद के कई भवनों की छतों पर कोई रंग नहीं किया है। सूजी लाइन स्थित नगर निगम की आवासीय कॉलोनी, सब्जी मंडी स्थित बीपीएचओ के आफिस सहित कई वार्ड आफिसों की छतों पर बरसों से रंग नहीं किया है। ऐसे में और को आदेश देने से पहले निगम को अपनी कार्यप्रणाली पर भी ध्यान देना होगा।
हालांकि नोटिस जारी होने में हो रही देरी का यह एक बड़ा कारण भी बताया जा रहा है। निगम सूत्रों के अनुसार नगर निगम प्रशासन अपने भवनों की छतों को रंग करने का काम जल्द ही शुरू करने वाला है। काम शुरू होने के साथ ही नोटिस जारी कर दिए जाएंगे।
यह है मामला- हाईकोर्ट ने त्रिशा शर्मा बनाम राज्य सरकार केस के मामले में राजधानी शिमला में भवनों की छतों को लाल या हरे रंग से रंगने के आदेश दिए थे। नगर निगम के बिल्डिंग बॉयलाज 1998 के 41.7 के तहत भी छतों को रंगने का उल्लेख है।
ऐसे में जो भवन मालिक छतों में रंग नहीं करवाएगा, उसके खिलाफ एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। छतों को नहीं रंगने वालों पर हाईकोर्ट की अवमानना का केस भी चलाया जाएगा। इस कार्रवाई के तहत भवन मालिकों को सिर्फ जुर्माना लगाकर नहीं छोड़ा जाएगा।
नियम नहीं मानने पर कसेगा शिकंजा- नगर निगम आयुक्त पंकज राय का कहना है कि हाईकोर्ट के आदेशों का सख्ती से पालन करवाया जाएगा। शहर की सुंदरता और एकरूपता को ध्यान में रखते हुए लोगों को छतें रंगने के आदेश दिए गए हैं। आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ब्यौरा जुटा लिया गया है। जल्द ही नोटिस जारी कर दिए जाएंगे।