MC issued Notic to Unsafe Builiding Owner
पहले दिन नहीं चल भवनों पर हथौड़ा, तीन दिन में भवनों को गिराने के हैं आदेश
कोर्ट जाने की तैयारी में हैं कुछ भवन मालिक
अमर उजाला ब्यूरो
शिमला। शहर के कच्चीघाटी वार्ड के घोड़ाचौकी इलाके में असुरक्षित घोषित किए गए भवनों को तोड़ने के नोटिस नगर निगम ने भवन मालिकों को थमा दिए हैं। हाईवे पर बने दो बहुमंजिला भवनों को तीन दिन के भीतर तोड़ने के आदेश दिए हैं।
हालंाकि, मंगलवार को पहले दिन भवन मालिकों ने यह काम शुरू नहीं किया। कई भवन मालिक तो अभी इन आदेशों के खिलाफ अदालत में जाने की भी तैयारी कर रहे हैं। नगर निगम प्रशासन का कहना है कि दो भवन अनसेफ हैं और इन्हें तोड़ा जाना जरूरी है। इनसे आसपास के दूसरे भवनों को भी खतरा हो सकता है। यदि भवन मालिकों ने खुद इन्हें नहीं तोड़ा तो लोक निर्माण विभाग को इस काम का जिम्मा दिया जाएगा। भवन तोड़े जाने के दौरान निकलने वाला सामान भवन मालिक को दिया जाएगा।
नोटिस मिलने के बाद मंगलवार को भी कई भवन मालिक मौके पर पहुंचे। कई कारोबारी भी यहां मौजूद रहे। भवन मालिकों ने दिखाया कि भवन के अंदर कोई दरारें नहीं है। हालांकि, नगर निगम प्रशासन का कहना है कि भवन मालिकों को तीन दिन में भवन गिराने होंगे। नगर निगम आयुक्त आशीष कोहली ने कहा कि अनसेफ भवन तोड़ने के आदेश दिए हैं। दो भवन तुरंत तोड़ने को कहा है जबकि बाकी दो बाद में तोड़ेंगे। एक अन्य भवन को अनसेफ घोषित करते हुए इसे खाली करवाया है।
यहां दोबारा नहीं हो
सकेगा भवन निर्माण
भवन मालिक यदि अपने भवन तोड़ भी देते हैं, तो इन्हें दोबारा यहां निर्माण की मंजूरी नहीं मिलेगी। जांच कमेटी के अनुसार यह सिंकिंग जोन है। मिट्टी लगातार खिसक रही है। ऐसे में एनएच से लेकर नाले तक भविष्य में भी भवन निर्माण की अनुमति मिलना मुश्किल है।