हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में एमबीबीएस कक्षाओं में दाखिले पर बाहरी राज्यों में निजी व्यवसाय करने वाले अभिभावकों के बच्चों की ओर से दायर याचिकाओं की सुनवाई खंडपीठ के आदेशानुसार तीसरे न्यायाधीश के समक्ष हुई।
न्यायाधीश संदीप शर्मा के समक्ष हुई सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से बताया गया कि इस मामले में नौ प्रार्थियों की याचिकाओं के लंबित होने के कारण नौ सीटें खाली रखी गई हैं और इन सीटों को हाईकोर्ट के अंतिम निर्णय के आधार पर भरा जाएगा।
प्रार्थियों की ओर से बताया गया कि न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर की तरफ से दिए निर्णय के तहत काउंसलिंग में भाग लेने वाले छात्रों को दाखिले के लिए कंसीडर करने को कहा गया है। कोर्ट ने मामले पर सुनवाई 23 जुलाई के लिए निर्धारित करने के आदेश दिए।
इससे पहले न्यायाधीश धर्मचंद चौधरी और न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर की खंडपीठ ने इस दाखिले के लिए उन छात्रों को पात्र ठहराया है जिनके अभिभावक बाहरी राज्य सरकारों, केंद्र सरकार अथवा सरकारी उपक्रमों के अधीन सरकारी नौकरी में हैं या कभी रहे थे।