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Shimla News: चरस तस्करी में दोषी को दस साल कठोर कारावास की सजा

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एलडी स्पेशल जज सीबीआई की अदालत ने सुनाया फैसला
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एक लाख रुपये जुर्माना भी करना होगा अदा
वर्ष 2018 में ठियोग में पकड़ी थी 1.147 किलोग्राम चरस
अमर उजाला ब्यूरो
शिमला। चरस तस्करी के मामले में अदालत ने दोषी को दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। एलडी स्पेशल जज सीबीआई की अदालत ने यह फैसला सुनाया है।
दोषी पर एक लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा नहीं करने की स्थिति में दोषी को एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। मामला 13 अक्तूबर 2018 का है, जब ठियोग पुलिस की टीम ने सूचना के आधार पर कुठार बाइफरकेशन के समीप नाकाबंदी की थी। इस दौरान रात 8:10 बजे कुठार मार्ग से एक व्यक्ति पैदल आता दिखाई दिया। इसके हाथ में एक कैरी बैग था। पुलिस टीम को देखकर व्यक्ति ने पीछे मुड़कर भागने की कोशिश की। पुलिस ने शक के आधार पर सौ मीटर की दूरी पर व्यक्ति को पकड़ लिया। इस दौरान अभियुक्त ने हाथ में लिए कैरी बैग को पहाड़ी से नीचे फेंकने की कोशिश करने लगा। पुलिस ने उसे काबू कर जब कैरी बैग की तलाशी ली तो उसके अंदर एक और कैरी बैग से 1.147 किलोग्राम चरस बरामद की गई।
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आरोपी ने पूछताछ करने पर अपना नाम रमेश चंद शर्मा निवासी गांव गलाना, कुठार, तहसील ठियोग जिला शिमला के तौर पर हुई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 के तहत आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया और उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मौके पर फोटोग्राफी के साथ सभी जरूरी तथ्यों को जुटाया। मामले की जांच पूरी होने के बाद अदालत के समक्ष आरोपपत्र दाखिल किया गया। अदालत ने सभी गवाहों और साक्ष्यों के मद्देनजर अभियुक्त रमेश चंद शर्मा को दोषी करार देते हुए दस साल के कठोर कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। एक लाख रुपये जुर्माना अदा नहीं करने की स्थिति में दोषी को एक साल के साधारण कारावास की सजा को भुगतना होगा।
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