मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में रविवार को हुई जिलों के डीसी, एसपी और सीएमओ की वीडियो कांफ्रेंसिंग के बाद इन निर्देशों को लागू करने का फैसला लिया गया है। आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं को छोड़कर सायं आठ बजे से सुबह छह बजे तक पूरे प्रदेश में लोगों की आवाजाही पर पाबंदी रहेगी। इस बारे में जिला मजिस्ट्रेट अलग से आदेश जारी करेंगे।
धार्मिक स्थल स्थानीय निवासियों के लिए खोलने में भाषा एवं संस्कृति विभाग एहतियात बरतने के आदेश जारी करेगा। प्रदेश में होटल स्थानीय लोगों के अलावा उन लोगों के लिए खुलेंगे जो प्रदेश में सरकारी कार्यों या बिजनेस उद्देश्यों के लिए आ रहे हैं। प्रदेश में बाहरी राज्यों के औद्योगिक कामगारों, उद्योगपतियों और व्यापारियों को कच्चे माल के आपूर्तिकर्ताओं सर्विस प्रोवाइडर और निरीक्षण अधिकारियों की राज्य में आवाजाही को सुनिश्चित किया जाएगा।
हिमाचल में बाहरी राज्यों से बसों की आवाजाही पर प्रतिबंध रहेगा। हालांकि उपायुक्तों के आदेशों के अनुसार कर्फ्यू पास लेकर बाहरी राज्यों से टैक्सियां आ-जा सकेंगी। प्रदेश में एक जिले से दूसरे जिले के लिए सरकारी बसों, निजी वाहनों, टैक्सियों और ऑटो को चलने की अनुमति दी जाएगी। एचआरटीसी और प्राइवेट बसों में सात प्रतिशत क्षमता के साथ ही सवारियों को बिठाया जाएगा।
दफ्तरों में बैठेगा सौ फीसदी स्टाफ
कोरोना महामारी के बीच अनलॉक-1.0 की कवायद के बीच हिमाचल के कार्मिक विभाग ने सभी सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को सोमवार से कार्यालय आने के निर्देश जारी कर दिए हैं। इसमें व्यक्तिगत स्वास्थ्य सुरक्षा की जिम्मेदारी रखनी होगी। नियंत्रण अधिकारी सैनिटाइजेशन की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। मास्क लगाना, आरोग्य सेतु ऐप अपलोड करना अनिवार्य होगा और बुखार या खांसी होने पर कार्यालय नहीं आना होगा। स्कूल 15 जून तक बंद रहेंगे, इसलिए उन पर आदेश लागू नहीं होगा। विश्वविद्यालयों, आईआईटी, आईआईएम, सीएसआईआर जैसे रिसर्च संस्थानों के लिए सरकार अलग से आदेश जारी करेगी।