हिमाचल प्रदेश में एसएमसी शिक्षकों की चल रही दीर्घकालिक भर्ती प्रक्रिया को लेकर शिक्षा विभाग ने स्पष्टीकरण जारी किया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि स्थानीय विद्यालय प्रबंधन समितियों (एसएमसी) या एसएमसी जीआईए की ओर से अपने स्तर पर नियुक्त किए गए शिक्षक इस भर्ती प्रक्रिया के लिए पात्र नहीं होंगे। जारी निर्देशों के अनुसार दीर्घकालिक भर्ती प्रक्रिया केवल उन शिक्षकों के लिए लागू होगी, जिन्हें 17 जुलाई 2012 की एसएमसी नीति के तहत शिक्षा विभाग में नियुक्त किया गया था। विभाग ने कहा है कि इस नीति के दायरे से बाहर स्थानीय स्तर पर की गई नियुक्तियों को किसी भी स्थिति में एसएमसी नीति के तहत नियुक्ति नहीं माना जाएगा।