फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

20 हजार से अधिक का ऋण या अग्रिम भुगतान नकद में नहीं, हिमाचल विधानसभा में पांच बिलों को मंजूरी

Sat, 12 Sep 2020 10:45 AM IST
Krishan Singh अमर उजाला नेटवर्क, शिमला
विज्ञापन
हिमाचल विधानसभा - फोटो : अमर उजाला
विज्ञापन

हिमाचल सरकार ने विधानसभा के मानसून सत्र के पांचवें दिन पांच बिलों को मंजूरी दी, जबकि चार विधेयक पेश किए। पिछले चार दिन से विधानसभा के मानसून सत्र में चल रहा सत्ता पक्ष और विपक्ष का गतिरोध पांचवें दिन टूटा। प्रश्नकाल शांतिपूर्वक निपट गया। सूदखोरों पर नकेल कसते हुए सरकार ने हिमाचल प्रदेश साहूकारों का रजिस्ट्रीकरण संशोधन विधेयक-2020 प्रस्तुत किया।

विज्ञापन


इस अधिनियम की धारा 4 के अधीन कोई साहूकार किसी भी व्यक्ति को खाते में बीस हजार से अधिक का ऋण देय चेक या प्राप्त करने वाले के खाते में बैंक ड्राफ्ट या किसी बैंक खाते के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक निकासी प्रणाली के उपयोग से ही दे सकेगा। उधर विपक्ष की आपत्ति के बावजूद सरकार ने चर्चा के बाद हिमाचल प्रदेश सहकारी सभा संशोधन विधेयक-2020 को सदन में ध्वनिमत से पारित कर दिया। इस बिल में नए प्रावधान में सोसायटी ही ऑडिटर तय करेगी।

ऐसा पहले नहीं था। अब यह स्वतंत्र होगी। कोई भी आदमी पहले सोसायटी में पैसा जमा करवा सकता था, अब सीमित लोग ही पैसा जमा करवा सकेंगे। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री के संशोधन सुझाव पर सहकारिता मंत्री बोले-अगर सबको निवेश करने की छूट दी जाएगी तो सोसायटी नहीं रह पाएगी, जबकि अग्निहोत्री का कहना था कि अगर पैसा जमा नहीं होगा तो सोसायटियां कंगाल हो जाएंगी।
विज्ञापन


ये विधेयक पेश---
हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास और रजिस्ट्रीकरण संशोधन विधेयक, हिमाचल प्रदेश जीएसटी संशोधन विधेयक, हिमाचल प्रदेश साहूकारों का रजिस्ट्रीकरण संशोधन विधेयक और हिमाचल प्रदेश युद्ध पुरस्कार संशोधन विधेयक  

ये बिल हुए पास---
 हिमाचल प्रदेश कतिपय अत्यावश्यकताओं में विभिन्न वर्गों के वेतन और भत्तों का विनियमन विधेयक, हिमाचल प्रदेश सहकारी सोसायटी संशोधन विधेयक, हिमाचल प्रदेश नगर निगम संशोधन विधेयक, हिमाचल प्रदेश नगर पालिका संशोधन विधेयक और हिमाचल प्रदेश मोटर यान कराधान संशोधन विधेयक

विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें