हिमाचल में शराब के ठेके नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे से पांच सौ मीटर की दूरी पर होंगे। ऐसे तमाम ठेकों को नए सिरे से उचित जगहों पर स्थापित किया जाएगा। यह निर्णय हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक में हुआ। वीरवार को प्रदेश मंत्रिमंडल ने नई आबकारी नीति को मंजूरी दे दी। यह व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट का फै सला लागू करने के लिए हुआ है।
वीरवार को प्रदेश विधानसभा सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद इसी परिसर में मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक हुई। बैठक में पॉलिसी को मंजूरी देकर प्रदेश में शराब ठेकों का युक्तिकरण करने का प्रावधान किया गया है।
मंत्रिमंडल की पिछली बैठक में भी यह मामला आगे स्थगित किया गया था। यह चर्चा की जा रही थी कि शराब के ठेकों का नवीकरण किया जाए या इन ठेकों की हर साल की तरह दोबारा ऑक्शन की जाए। अब ऑक्शन का निर्णय हुआ है।