देश के 62 छावनी क्षेत्रों में लीज की भूमि पर निर्वाह करने वाले हजारों लोगों को रक्षा मंत्रालय ने बड़ी राहत दी है। इन क्षेत्रों में लीज की अवधि को एक साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। इसे अब 31 दिसंबर 2019 तक कर दिया गया है। वर्तमान में उक्त क्षेत्र में रह रहे लोगों की लीज की अवधि समाप्त हो गई थी।
इसके चलते लोगों को बेघर होने की चिंता सता रही थी। केंद्र सरकार के रक्षा मंत्रालय के तहत डीजीडीई रक्षा संपदा भवन दिल्ली से 4 जनवरी के आदेशानुसार डिप्टी डायरेक्टर जनरल (लेड-1) डिफेंस इस्टेट की और से प्रिंसिपल डायरेक्टर केंद्र उतर क्षेत्र, दक्षिण क्षेत्र, पूर्व क्षेत्र, पश्चिम क्षेत्र की कमांड के डिफेंस इस्टेट को अग्रिम आदेशों के लिए पत्र जारी किया गया है। यह पत्र छावनी क्षेत्र के डीईओ और सीईओ को कार्यवाही के लिए भेज दिया है।
हिमाचल के सात छावनी क्षेत्रों के लीज होल्डरों के लिए भी फौरी राहत मिली है। छावनी परिषद के भूमि अधिनियम 1925 व 1937 के तहत 62 छावनी क्षेत्रों में 1899 व 1912 में हजारों लोगों को भूमि लीज पर दी गई थी।
छावनी परिषदों में रहने वाले लोगों ने लीज की अवधि को बढ़ाने के लिए प्रदेश व केंद्र सरकार से मांग की थी। उधर, प्रदेश कैंटोनमेंट सिटीजन वेल्फेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष राजकुमार सिंगला, उपाध्यक्ष मनीष शर्मा, सचिव मनमोहन शर्मा, एडवाइजर सुभाष शर्मा, सह सचिव धनीराम स्याल ने रक्षा मंत्रालय के इन आदेशों का स्वागत किया है।