कोर्ट ने सीबीआई निदेशक को अपने निजी शपथपत्र के माध्यम से यह बताने को कहा है कि क्या वह इस मामले में सीबीआई टीम की जांच से व्यक्तिगत तौर पर संतुष्ट हैं।
कोर्ट ने इस शपथपत्र को 8 मई तक पेश करने को कहा है। इसके बाद ही कोर्ट यह निर्णय लेगा कि सीबीआई निदेशक को पिछले आदेशानुसार नौ मई को कोर्ट में तलब करना है या नहीं।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश संदीप शर्मा की खंडपीठ के समक्ष इस मामले पर सुनवाई हुई। अगली सुनवाई आठ मई को निर्धारित की गई है।