अगर किसी बच्चे ने अपने जिले को छोड़कर दूसरे जिले के स्कूल में दाखिला लिया है, तो उसके लिए वहां के पते का प्रमाण, राशन कार्ड का होना अनिवार्य है। जिसे आवेदन करते समय वेबसाइट पर अपलोड करना होगा।
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने इस बार जवाहर नवोदय विद्यालय में छठी कक्षा में प्रवेश के लिए गृह जिले की शर्त लागू कर दी है। इस वर्ष संबंधित जिले में स्थित नवोदय स्कूल में वही विद्यार्थी प्रवेश पा सकेंगे, जो उस जिले का स्थायी निवासी हो। किसी एक जिले के विद्यार्थी दूसरे जिले में स्थित विद्यालय में प्रवेश के लिए आवेदन नहीं कर सकेंगे। विद्यालय में प्रवेश के लिए लगाई गई शर्त के कारण बहुत से ऐसे बच्चे हैं, जो दूसरे जिलों में पढ़ाई करने के लिए जाते हैं। अब वह छठी कक्षा में प्रवेश परीक्षा से वंचित हो सकते हैं।
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अगर किसी बच्चे ने अपने जिले को छोड़कर दूसरे जिले के स्कूल में दाखिला लिया है, तो उसके लिए वहां के पते का प्रमाण, राशन कार्ड का होना अनिवार्य है। जिसे आवेदन करते समय वेबसाइट पर अपलोड करना होगा। इस समय पूरे भारत में 649 नवोदय विद्यालय हैं। इन विद्यालयों में छठी कक्षा में प्रवेश के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 जनवरी निर्धारित की गई है।
अभिभावकों देशराज, राकेश कुमार, अशोक कुमार, संत कुमार, उषा देवी, सरोज कुमारी, प्रीतम चंद, राजेश कुमार, कमलेश कुमार, रजनीश कुमार, रचना देवी, प्रदीप कुमार, संतोष कुमार, कमल कुमार, कुलदीप कुमार आदि ने कहा कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अपने जिले को छोड़कर दूसरे जिलों में पढने वाले बच्चों को आवेदन से वंचित कर दिया है। उधर, नवोदय विद्यालय डूंगरी हमीरपुर की प्रधानाचार्य रेनू शर्मा ने कहा कि अपने जिले को छोड़कर जो विद्यार्थी दूसरे जिले के स्कूलों में पढ़ते हैं, वह आवेदन नहीं कर सकते हैं। अगर आवेदन करना है तो उस जिले के पते का राशन कार्ड, आधार कार्ड वेबसाइट पर अपलोड करना होगा।