फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Himachal News: हिमाचल में अब इतने मंजिल का मकान ही बना पाएंगे लोग, कानून होगा संशोधित, जानें इस फैसले का कारण

Sun, 01 Sep 2024 11:32 AM IST
Krishan Singh अमर उजाला ब्यूरो, शिमला

सार

राज्य विधानसभा के मानसून सत्र के पांचवें दिन 2 सितंबर को सदन में हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना संशोधन विधेयक 2024 लाया जाएगा।
विज्ञापन
मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू - फोटो : अमर उजाला
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

हिमाचल प्रदेश के गांवों में ऊंचे भवन बनाना अब आसान नहीं होगा। इस पर सख्ती के लिए कानून में संशोधन होगा। राज्य विधानसभा के मानसून सत्र के पांचवें दिन 2 सितंबर को सदन में हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना संशोधन विधेयक 2024 लाया जाएगा। नगर एवं ग्राम योजना मंत्री राजेश धर्माणी इस विधेयक को सदन में रखेंगे। इसके लिए 1977 में बनाए गए नगर एवं ग्राम नियोजन अधिनियम में संशोधन किया जा रहा है। इसमें तीन मंजिल से ज्यादा भवन बनाने के कानून और नियमों में सख्ती की जा रही है। प्रदेश में निर्माण कार्यों के दौरान भूमि का स्ट्रेटा (भूमि का स्तर) और अन्य तमाम बातों का ध्यान रखना होगा। राज्य में गत वर्ष बरसात में आई भयानक आपदा और इस साल मानसून सीजन में बाढ़ व भारी बारिश से हुए नुकसान के बाद राज्य सरकार इस संबंध में सख्ती करने जा रही है। पिछले वर्ष कई भवन भरभराकर गिरे। इससे जानमाल का बड़ा नुकसान हुआ।

विज्ञापन


राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में भी बहुमंजिला भवन बनाए गए हैं। इसके लिए सरकार के पास ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है कि ऐसे भवनों का निर्माण करते समय भौगोलिकता और पारिस्थितिकी का ठीक से ध्यान रखा गया कि नहीं। कई लोग रिहायशी मकानों को भी बहुमंजिला बना रहे हैं। इन्हें पांच से छह मंजिल तक चढ़ाया जा रहा है। भविष्य में पिछले वर्ष की आपदा जैसी स्थिति आने पर हादसे न हाें, इसी के मद्देनजर मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग को कानून में और सख्ती करने के निर्देश दिए हैं। इसी दृष्टि से अब यह नया विधेयक लाया जा रहा है। यह विधेयक सोमवार को सदन में पेश किया जाएगा, जबकि आगामी दिनों में इसे पारित करने का प्रस्ताव किया जा सकता है। इस विधेयक पर सत्ता पक्ष और विपक्ष चर्चा भी कर सकते हैं।
विज्ञापन

दल बदलुओं पर सख्ती के लिए विधेयक ला रही सरकार
प्रदेश सरकार दल बदलुओं पर सख्ती के लिए एक विधेयक लाने जा रही है। इसे सदन में पारित करने का प्रस्ताव किया जाएगा। यह विधेयक भी इसी मानसून सत्र में लाने की तैयारी है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस विधायकों की ओर से दल बदलने के बाद जिस तरह से सियासी उठापटक चली और सरकार को संकट से जूझना पड़ा, उसके बाद राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है। इसमें दल बदलने के बाद अयोग्य घोषित होने वाले पूर्व विधायकों के कई लाभों को रोकने की तैयारी है। वहीं, संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में दल-बदल कानून को बढ़ावा नहीं मिले, इसके लिए बिल लाया जा रहा है।
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें