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ध्यान दें: हिमाचल में धमकी देना पड़ेगा भारी, बिना वारंट होगी गिरफ्तारी; गृह विभाग की ओर से अधिसूचना जारी

Sun, 26 Apr 2026 12:03 PM IST
Ankesh Dogra अमर उजाला ब्यूरो, शिमला।

सार

हिमाचल प्रदेश में भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 351 के तहत आने वाले अपराधों को राज्य में संज्ञेय और गैर-जमानती घोषित कर दिया है। पढ़ें पूरी खबर...
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हिमाचल प्रदेश सरकार। - फोटो : अमर उजाला नेटवर्क
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विस्तार
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हिमाचल प्रदेश में अब किसी को डराने या धमकाने से जुड़ा अपराध करना महंगा पड़ सकता है। प्रदेश सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 351 के तहत आने वाले अपराधों को राज्य में संज्ञेय और गैर-जमानती घोषित कर दिया है। गृह विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के बाद यह प्रावधान तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। 

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अधिसूचना के अनुसार, पहले जो मामले भारतीय दंड संहिता की धारा 506 के तहत दर्ज होते थे, वे अब नए कानून की धारा 351 के तहत आएंगे। इस बदलाव के बाद पुलिस को ऐसे मामलों में बिना वारंट गिरफ्तारी करने और सख्त कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार मिल गया है। अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) कमलेश कुमार पंत ने इसे लेकर अधिसूचना जारी की है। 
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