हिमाचल प्रदेश में अब किसी को डराने या धमकाने से जुड़ा अपराध करना महंगा पड़ सकता है। प्रदेश सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 351 के तहत आने वाले अपराधों को राज्य में संज्ञेय और गैर-जमानती घोषित कर दिया है। गृह विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के बाद यह प्रावधान तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।