पुलिस ने उनके खिलाफ मादक पदार्थ निरोधक अधिनियम की धारा 21 और 29 के तहत मामला दर्ज किया था। 15 अक्तूबर 2019 को पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दायर की थी।
जांबिया के दो नागरिकों को चिट्टा रखने के जुर्म में पांच-पांच वर्ष की कैद की सजा सुनाई गई है। विशेष न्यायाधीश सोलन ने दोनों को 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। सोलन पुलिस ने दोषियों से 9 ग्राम चिट्टा बरामद किया था। पुलिस ने उनके खिलाफ मादक पदार्थ निरोधक अधिनियम की धारा 21 और 29 के तहत मामला दर्ज किया था।
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15 अक्तूबर 2019 को पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दायर की थी। अदालत ने अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गए सबूतों और गवाहों के बयानों के आधार पर दोनो विदेशी नागरिकों को चिट्टा रखने के जुर्म के लिए दोषी ठहराते हुए यह सजा सुनाई।