किसी भी स्थिति में सैनिक की मौत पर अब पीड़ित परिवार को हिमाचल सरकार तुरंत फौरी राहत के रूप में 35 हजार की राशि जारी करेगी। प्रदेश सरकार ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। मुख्यमंत्री सैनिक कल्याण कोष से यह राहत राशि जारी की जाएगी। इसमें पैरा मिलिट्री फोर्स के सैनिक भी शामिल होंगे जिनकी युद्ध के दौरान मृत्यु हुई हो।
इस फौरी राहत के लिए पीड़ित परिवार को किसी भी कागजी कार्रवाई से नहीं गुजरना पड़ेगा। इससे पहले सैनिक की मौत होने पर परिवार को सारी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद एक या दो माह के बाद यह राशि जारी होती थी। सैनिक कल्याण बोर्ड के निदेशक
ब्रिगेडियर एसके वर्मा ने बताया कि सैनिक की किसी भी स्थिति में मौत होने पर जिला प्रशासन तुरंत 35 हजार रुपये फौरी सहायता राशि जारी करेगा। बिना कागजी कार्रवाई के राहत राशि पीड़ित परिवार को जारी होगी। प्रदेश सरकार ने अधिसूचना जारी कर हजारों सैनिक परिवारों को राहत प्रदान की है।