साल 2011 में दीवाली से ठीक पहले बस हादसे में घायल हुए एक व्यक्ति को न्यायालय ने बड़ी राहत दी। लगभग साढ़े तीन वर्ष बाद मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल ने हिमाचल पथ परिवहन निगम को हादसे के शिकार नरेश को 32,61,770 रुपये की मुआवजा राशि देने के आदेश सुनाए हैं।
न्यायाधीश राजीव भारद्वाज की अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा कि एचआरटीसी को यह राशि नौ प्रतिशत ब्याज के साथ अदा करनी होगी। मामले की पैरवी कर रहे अधिवक्ता चमन ठाकुर ने बताया कि 24 अक्तूबर 2011 को बिलासपुर-बंदला सड़क मार्ग पर दनोह गांव के समीप एचआरटीसी की बस नंबर एचपी 24 ए-5045 गहरी खाई में गिर गई थी।