हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम में कंडक्टर भर्ती फिर विवादों में आ गई है। 500 कंडक्टरों की भर्ती के लिए 12 जून को ली गई लिखित परीक्षा में कथित गड़बड़ी का मामला हिमाचल हाईकोर्ट पहुंच गया है। मुख्य न्यायाधीश मंसूर अहमद मीर और न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान की खंडपीठ सोमवार को इस मामले से संबंधित याचिका की प्रारंभिक सुनवाई करेगी।
याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि परिवहन मंत्री जीएस बाली और एचआरटीसी में तैनात बड़े अधिकारियों के नजदीकियों को लाभ देने के लिए इस भर्ती में अयोग्य उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा में पास घोषित कर साक्षात्कार लिया जा रहा है। कोर्ट में प्रार्थी नरेंद्र कुमार समेत 19 याचिकाकर्ताओं की ओर से दाखिल याचिका में कहा गया है कि एचआरटीसी के विज्ञापित 500 कंडक्टरों की भर्ती परीक्षा में बड़ा घोटाला हुआ है।