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एचपीटीयू हमीरपुर: एक्ट में संशोधन की तैयारी, अब प्रधान सचिव होंगे कार्यकारी कुलपति

Sat, 08 Jan 2022 11:44 AM IST
अरविन्द ठाकुर प्रवीण कुमार, संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर

सार

तकनीकी विवि के कुलपति प्रो. एसपी बंसल ने जुलाई 2021 में पद छोड़ा था तो विवि के एक्ट के अनुसार कुलसचिव अनुपम ठाकुर को कार्यकारी कुलपति बनाया गया। कुछ समय बाद सरकार ने रजिस्ट्रार को कार्यकारी कुलपति पद से हटाकर तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव ओंकार चंद शर्मा को कुलपति नियुक्त कर दिया।
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हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर के एक्ट में बड़े बदलाव की तैयारी है। तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव प्रस्तावित संशोधन के अनुसार तकनीकी विवि के कार्यकारी कुलपति होंगे। वर्तमान एक्ट के अनुसार किसी कारणवश कुलपति का पद खाली होता है तो विवि में सेवारत कुल सचिव (रजिस्ट्रार) आगामी नियुक्ति तक कार्यकारी कुलपति के पद पर सेवाएं दे सकता था, लेकिन सरकार ने इस एक्ट में संशोधन के निर्देश दिए हैं। संविधान और अधिनियम के अनुसार किसी भी राज्य में राज्यपाल ही यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति होते हैं।

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कुलपति की नियुक्ति और सेवाविस्तार से जुड़े आदेश राज्यपाल कार्यालय से होते हैं। पूर्व में कुलपति के सेवाविस्तार और कार्यकारी कुलपति की नियुक्ति को लेकर राज्यपाल और मुख्यमंत्री कार्यालय के बीच टकराव की स्थिति लोगों के बीच चर्चा में रही थी। सरकार चाहती है कि कुलपति की नियुक्ति और सेवाविस्तार के आदेश बेशक राज्यपाल कार्यालय से जारी हों, लेकिन कार्यकारी कुलपति की नियुक्ति सरकार की मर्जी से हो। राज्यपाल कार्यालय से इसकी अधिसूचना जारी हो।

तकनीकी विवि के कुलपति प्रो. एसपी बंसल ने जुलाई 2021 में पद छोड़ा था तो विवि के एक्ट के अनुसार कुलसचिव अनुपम ठाकुर को कार्यकारी कुलपति बनाया गया। कुछ समय बाद सरकार ने रजिस्ट्रार को कार्यकारी कुलपति पद से हटाकर तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव ओंकार चंद शर्मा को कुलपति नियुक्त कर दिया। अब सरकार ने आईएएस अधिकारियों के विभाग बदले हैं। इसके चलते ओंकार चंद शर्मा से तकनीकी शिक्षा विभाग का कार्यभार वापस लेकर डॉ. रजनीश को तकनीकी शिक्षा विभाग का प्रधान सचिव बनाया गया। अब डॉ. रजनीश को ओंकार चंद शर्मा की जगह तकनीकी विवि का कार्यकारी कुलपति बनाया गया है।
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इसलिए भी पड़ी संशोधन की आवश्यकता
सीनियर और जूनियर अधिकारी के कारण पेश आ रही समस्याओं के चलते तकनीकी विवि में कार्यकारी कुलपति की नियुक्ति को लेकर बने एक्ट में संशोधन की जरूरत पड़ी है। प्रदेश के विश्वविद्यालयों में सामान्यतया रजिस्ट्रार पद पर एक एचएएस अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। विवि के बोर्ड ऑफ गवर्नर की बैठक होती है तो इसकी अध्यक्षता कुलपति करते हैं।

कुलपति को राज्य सचिव के बराबर का दर्जा प्राप्त है। बैठक में प्रधान शिक्षा सचिव और शिक्षा सचिव रैंक के आईएएस अधिकारी होते हैं। विवि के एक्ट के अनुसार पूर्व में स्थायी कुलपति की अनुपस्थिति में जब यह बैठक विवि के रजिस्ट्रार (एचएएस अधिकारी) की अध्यक्षता में होती थी तो सचिव और प्रधान सचिव स्तर के आईएएस अधिकारियों को यह बात चुभती रही।
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कुलपति पद के लिए 11 तक मांगे आवेदन
तकनीकी विवि में कुलपति की स्थायी नियुक्ति के लिए 11 जनवरी तक आवेदन मांगे गए हैं। आवेदन पत्रों की छंटनी के बाद साक्षात्कार प्रक्रिया होगी।

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