संबंधित थानों में सभा और बैठकों की सूचना देना अनिवार्य
राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी राजनीतिक दलों को किसी भी प्रकार की सभाएं, बैठकें आयोजित करने से पहले संबंधित पुलिस प्रशासन को इसकी सूचना देना अनिवार्य किया है। इसका उद्देश्य कानून-व्यवस्था बनाए रखना और किसी भी प्रकार की अव्यवस्था को रोकना है। निर्देशों में यह भी कहा गया है कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान निष्पक्षता और पारदर्शिता बनाए रखना सभी की जिम्मेदारी है। प्रशासन की ओर से इन नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
मुख्यालय छोड़कर नहीं जाएंगे कर्मचारी
आयोग ने सरकारी कर्मचारियों को भी स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जिस परिवार से प्रत्याशी चुनाव मैदान उनके चुनाव प्रक्रिया के दौरान बिना अनुमति मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे। यह व्यवस्था चुनाव ड्यूटी में तैनात कर्मचारियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए की गई है। इसके साथ ही, सरकारी कर्मचारियों के घरों में किसी भी प्रकार की राजनीतिक सभा या बैठक आयोजित करने पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है।