प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिए हैं कि वह राष्ट्रीय राजमार्ग चंबाघाट से ढली तक अवैध कब्जों से मुक्त करवाकर तुरंत नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सपुर्द करे।
मुख्य न्यायाधीश मंसूर अहमद मीर और न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान की खंडपीठ ने सोलन तथा शिमला के जिलाधीशों को आदेश दिए कि वह अवैध कब्जा हटाओ मुहिम में संबंधित कर्मियों की हरसंभव सहायता करे।
नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने नेशनल हाईवे परवाणु से लेकर ढली तक अवैध कब्जों को हटाने के मामले पर कोर्ट को बताया कि उन्होंने दत्यार से शिमला की ओर 21 किलोमीटर तक सड़क के आसपास वाले 280 अवैध कब्जों में से 175 को हटा लिया है।
नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तारीफ करते हुए मामले में नियुक्त एमिकस क्युरी ने कोर्ट को बताया कि अथॉरिटी अपना काम अच्छी तरह कर रही है और कोर्ट के आदेशों की अनुपालना की जा रही है। मामले पर अगली सुनवाई एक अगस्त को होगी।