हिमाचल हाईकोर्ट ने प्रदेश विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी व हॉस्टलों के 200 मीटर के दायरे के भीतर नारेबाजी करने पर रोक लगा दी है। कोर्ट नेनारेबाजी के लिए विश्वविद्यालय परिसर में लाउड स्पीकर व इस तरह के अन्य ध्वनि उपकरणों के इस्तेमाल पर भी रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं।
न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान व न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की खंडपीठ ने यह आदेश विश्वविद्यालय द्वारा दायर परिसर में कानून व्यवस्था बनाए रखने की मांग करने वाली याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किए।
कोर्ट ने एसएफ आई के पदाधिकारी नोवेल ठाकुर व विपिन कुमार शर्मा को आदेश दिए हैं कि वे अपनी मांगें शांतिपूर्वक विश्वविद्यालय के समक्ष रखें और किसी भी छात्र की पढ़ाई को बाधित न करें।