कुलपति प्रो. एडीएन वाजपेयी
प्रदेश हाईकोर्ट ने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के वीसी प्रो. एडीएन वाजपेयी सहित प्रो. वीसी राजिंद्र चौहान, रजिस्ट्रार पंकज ललित और डिप्टी रजिस्ट्रार सुशील कुमार को कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा है कि क्यों न उन्हें कोर्ट की अवमानना करने पर दंडित किया जाए।
मुख्य न्यायाधीश मंसूर अहमद मीर और न्यायाधीश संदीप शर्मा की खंडपीठ ने डॉ. रत्न सिंह, संजीव कुमार और भवानी सिंह की ओर से दायर अवमानना याचिका की सुनवाई के बाद यह आदेश पारित किए। मामले पर सुनवाई 24 अगस्त को होगी।
मामले के अनुसार प्रार्थी विश्वविद्यालय से नियमितीकरण और अन्य वित्तीय लाभ दिए जाने की मांग कर रहे थे। शुरुआत में प्रार्थी विश्वविद्यालय की ओर से संचालित यूजीसी के अधीन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड हिमालयन स्टडीज में बतौर रिसर्च एसोसिएट्स नियुक्त हुए थे।