निजी बीएड कॉलेजों में फीस बढ़ोतरी का फैसला शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में गठित कमेटी ही करेगी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की खंडपीठ ने निजी बीएड कॉलेज एसोसिएशन की याचिका का निपटारा करते कमेटी को फीस बढ़ोतरी संबंधी फैसला दो माह के भीतर लेने के आदेश दिए। निजी बीएड कॉलेज संघ ने याचिका दायर कर शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में गठित कमेटी की सिफारिशों और निर्णयों के अनुरूप फीस ढांचा लागू करने की मांग की थी। संघ का कहना था कि फीस वर्ष 2012 में शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में गठित कमेटी की सिफारिशों और निर्णयों पर आधारित होनी चाहिए न कि उसकी जगह बनाई कनिष्ठ स्तर के अधिकारियों और कर्मियों की कमेटी वाली सिफारिशों पर।