हिमाचल हाईकोर्ट ने प्रदेश में हो रहे पंचायती राज चुनावों की तिथियां घोषित करने पर रोक लगा दी है। अब सरकार कोर्ट की अगली सुनवाई के बाद ही चुनावों को लेकर कोई फैसला ले पाएगी। कोर्ट के आदेशों के बाद चुनाव संबंधी सारी औपचारिकताओं पर रोक लग गई है। फिलहाल अदालत ने यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए हैं।
इस मामले समेत अन्य मामलों की सुनवाई अब 30 नवंबर को की जाएगी। इसके बाद ही चुनावों की अगली दिशा तय हो सकेगी। अदालत के सामने आए आरक्षण को चुनौती देने संबंधी मामलों और पंचायतों के परिसीमन संबंधी याचिकाओं को इस सुनवाई का आधार माना गया है। प्रदेश में पहले चरण के चुनाव तो करवाए जा चुके हैं मगर आगे के चुनाव पर अब बाद में फैसला होगा।