14 जून 2014 की शाम को चार साल के युग का अपहरण हो गया था।
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शिमला से लापता युग मामले में प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को दो सप्ताह के भीतर ताजा स्टेटस रिपोर्ट दायर करने के आदेश दिए। युग की मां पिंकी गुप्ता की याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश मंसूर अहमद मीर व न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान की खंडपीठ ने यह आदेश पारित किए।
याचिकाकर्ता पिंकी गुप्ता के अनुसार उसका बेटा 14 जून 2014 को शिमला के राम बाजार से लापता हो गया था। उस समय उसकी उम्र महज 4 साल थी। गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाने के पश्चात अगस्त 2014 में एक व्यक्ति ने युग को सही सलामत वापस भेजने की एवज में फिरौती की मांग भी की थी।
पुलिस ने उस व्यक्ति से पूछताछ भी की लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। इसके पश्चात् मामले की जांच सीआईडी को सौंपी गयी लेकिन अभी तक वो भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंची । प्रदेश पुलिस तथा सीआईडी जांच से तंग आ चुकी युग की मां ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए मांग की है कि युग को तलाशने जिम्मेवारी अब सीबीआई या किसी अन्य सक्षम जांच एजेंसी को सौंपी जाए।