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अवैध खनन पर अब 20 गुना ज्यादा लगेगा जुर्माना, यहां जानिए पूरा मामला

Tue, 10 Apr 2018 12:58 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
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हिमाचल सरकार ने अवैध खनन पर नकेल कसने के लिए जुर्माना राशि 20 गुना बढ़ा दी है। अब अगर अवैध खनन पर 25 हजार के बजाय पांच लाख रुपये तक जुर्माना लिया जाएगा। 

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पारदर्शिता लाने के लिए खनन पट्टे देने और क्रशर लगाने के आवेदन से लेकर स्वीकृति तक की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी गई है। इसकी अनुमति दो के बजाय तीन साल के लिए मिलेगी। इसके लिए अब नियमों में संशोधन कर दिया गया है। 

सरकार को इससे सौ करोड़ रुपये वार्षिक अतिरिक्त राजस्व मिलेगा। सरकार ने खनन पॉलिसी के नियमों में कई बदलाव किए हैं। क्रशर की अनुमति और खनन पट्टों के लिए आवेदन की पेचीदा सर्टिफिकेट अप्रूवल की व्यवस्था को खत्म कर दिया है।
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एम फार्म का दुरुपयोग को रोकने के लिए इसे ऑनलाइन कर दिया है। अभी एक ही फार्म से कई गाड़ियां खनन सामग्री के दोहन में इस्तेमाल होती थी। नए नियमों के तहत चार जिलों में 57 खनन साइटों को चिह्नित किया गया है। 

खनन के लिए लीज पर नहीं देंगे सरकारी भूमि 

इन साइटों से 11.7 करोड़ का राजस्व आया है, जबकि अन्य साइटों का चिह्नित किया जा रहा है। नियमों में बदलाव से सरकार को सालाना राजस्व 200 के 300 करोड़ पहुंचने की उम्मीद है। अतिरिक्त मुख्य सचिव आरडी धीमान ने बताया कि अवैध खनन रोकने के लिए भारी जुर्माने का प्रावधान किया है।

खनन से राजस्व बढ़ाने की प्रक्रिया का सरलीकरण किया गया है। क्रशर और खनन संबंधित आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन कर दी है। इसके साथ नई खनन साइटों का चिह्नित किया जा रहा है।

खनन के लिए अब सरकारी भूमि को लीज पर नहीं दिया जाएगा। रसूखदार क्रशर मालिक सरकार से लीज पर भूमि लेकर मनमाना दोहन करते रहे हैं। अब खनन के लिए चिन्हित पट्टों को खुली बोली पर निविदा के माध्यम से दिया जाएगा। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया रहेगी। एसडीएम स्तर तक ऑनलाइन ही स्वीकृति देने का प्रावधान रहेगा।
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जुर्माने के प्रावधान किए सख्त

अब सड़क निर्माण के दौरान निकलने वाले खनिज के लिए नियम सरल किए गए हैं। लोक निर्माण विभाग एवं अन्य सरकारी निर्माण एजेंसियां खुदाई में निकलने वाले खनिज के लिए क्रशर लगा सकेंगी। क्रशर का इस्तेमाल केवल सड़क निर्माण में किया जाएगा। 

- अवैध क्रशरों और खनन पर पांच लाख जुर्माना
- अवैध खनन सामग्री पर प्रति टन 400 से बढ़ाकर 500 रुपये जुर्माना
- नदी किनारे खनन करती मशीन पर 25 हजार से पचास हजार पेनल्टी
- अवैध खनन सामग्री स्टोर करने पर 25 हजार के बजाय 50 हजार जुर्माना
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