हिमाचल में अब खुली सिगरेट बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लग गया है। खुली सिगरेट बेचने पर कारोबारी को 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया जाएगा। बिना पंजीकरण सिगरेट की बिक्री पर एक साल की कैद और एक लाख रुपये तक जुर्माना हो सकता है।
विधानसभा में पारित विधेयक को राज्यपाल की मंजूरी के बाद शुक्रवार से लागू कर दिया है। प्रदेश सरकार ने शुक्रवार को इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। हिमाचल सरकार ने मानसून सत्र में खुली सिगरेट और बीड़ी का विक्रय प्रतिषेध और सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पादों के खुदरा कारोबार का विनियमन विधेयक पारित किया था।
इसे पांच अक्तूबर को राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है। इसके बाद इसने कानून का रूप ले लिया। राजभवन की मंजूरी के बाद इसे शुक्रवार को अधिसूचित कर दिया गया। इसके तहत अब हिमाचल में कोई भी व्यक्ति खुली सिगरेट व बीड़ी को नहीं बेच सकेगा।