हिमाचल प्रदेश में अब नायब तहसीलदार, कानूनगाे और पटवारी का राज्य कैडर होगा। यानी अब वह प्रदेश में कहीं भी ट्रांसफर हो सकेंगे। अब मंडलीय, जिला और बंदोबस्त कैडर की व्यवस्था खत्म कर दी गई है। प्रदेश सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजस्व ओंकार शर्मा ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है।
इससे पूर्व नायब तहसीलदारों के मंडलीय कैडर होते थे। यानी इनके कैडर शिमला, मंडी और कांगड़ा के मंडलायुक्तों के अधीन आते थे। इसी तरह पटवारी व कानूनगो के जिला और सेटलमेंट कैडर रहे हैं। अब यह भी खत्म कर राज्य कैडर बनाए गए हैं। यानी अब नायब तहसीलदार, कानूनगो और पटवारी की सेवाएं राज्य में कहीं पर भी ली जा सकेंगी। उन्हें जिलों से बाहर भी स्थानांतरित किया जा सकेगा।
नायब तहसीलदारों के मामले में अब अतिरिक्त मुख्य सचिव या प्रधान सचिव या सचिव राजस्व नियोक्ता व अनुशासनात्मक प्राधिकारी होंगे। निदेशक भू-रिकॉर्ड पटवारी और कानूनगो के लिए नियोक्ता व अनुशासनात्मक प्राधिकारी रहेंगे। नायब तहसीलदारों, कानूनगो और पटवारियों के वरिष्ठता व अन्य स्थापना मामलों का निपटारा निदेशक भू-रिकॉर्ड के स्तर पर होगा।