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HP Consumer Commission: कैरी बैग के पैसे वसूलने पर पिज्जा कंपनी को 8,000 रुपये जुर्माना

Thu, 15 Sep 2022 10:41 AM IST
Krishan Singh अमर उजाला ब्यूरो, शिमला

सार

राजधानी शिमला के उपभोक्ता से पिज्जा के साथ कैरी बैग के 13.33 रुपये वसूलने पर मैसर्ज डोमिनोस और जूबिलेंट फूडवर्क्स लिमिटेड पर उपभोक्ता आयोग ने 8,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। यह राशि उपभोक्ता को दी जाएगी। 
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उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग - फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
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हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के उपभोक्ता से पिज्जा के साथ कैरी बैग के 13.33 रुपये वसूलने पर मैसर्ज डोमिनोस और जूबिलेंट फूडवर्क्स लिमिटेड पर उपभोक्ता आयोग ने 8,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। यह राशि उपभोक्ता को दी जाएगी। उपभोक्ता पीयूष ब्यास की ओर से दर्ज शिकायत का निपटारा करते हुए आयोग ने यह आदेश पारित किए। मामले के अनुसार 25 दिसंबर 2019 को शिकायतकर्ता ने डोमिनोज से दो पिज्जा का ऑर्डर दिया था।

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पिज्जा देते समय उपभोक्ता से 1,207.85 रुपये लिए गए। शिकायतकर्ता ने रसीद देखने पर पाया कि पिज्जा के अतिरिक्त 13.33 रुपये कैरी बैग के वसूले गए। उपभोक्ता ने दर्ज शिकायत में दलील दी कि माल की बिक्री अधिनियम की धारा 36 के तहत विक्रेता को वस्तु के साथ मुफ्त में कैरी बैग देना होता है। आयोग ने शिकायतकर्ता की दलीलों से सहमति जताते हुए 5,000 रुपये जुर्माना, 3,000 रुपये मुकदमेबाजी शुल्क और 13.33 रुपये कैरी बैग के अदा करने के आदेश दिए हैं। 

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