प्रदेश प्रशासनिक ट्रिब्यूनल ने बिलासपुर सदर के विधायक बंबर ठाकुर की सिफारिश पर किए गए राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बिलासपुर की प्रिंसिपल के तबादला आदेश को रद्द कर दिया है।
ट्रिब्यूनल के न्यायिक सदस्य डीके शर्मा और प्रशासनिक सदस्य हरिंद्र हीरा की खंडपीठ ने प्रार्थी महिमा लखनपाल द्वारा दायर आवेदन को स्वीकार करते हुए तबादला आदेशों को रद्द किया। दिए गए तथ्यों के अनुसार प्रार्थी राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बिलासपुर में प्रिंसिपल के पद पर तैनात हैं।
विधायक ने सत्तासीन होने के बाद प्रार्थी का तबादला करने के लिए बार-बार सिफारिश की। राजनीतिक द्वेष के चलते प्रार्थी का पांच बार तबादला किया जा चुका है। प्रार्थी ने याचिका के साथ विधायक द्वारा की गई सिफारिश को रिकॉर्ड पर लगाया था।
इस रिकार्ड के माध्यम से बताया गया कि तबादले के लिए जो प्रपोजल विभाग ने बनाई, वह विधायक के कहने पर बनाई थी। ट्रिब्यूनल ने मामले से जुड़े रिकॉर्ड का अवलोकन करने के बाद पाया कि प्रार्थी का तबादला विधायक की सिफारिश के आधार पर किया गया है, जो गैर कानूनी है।