नई व्यवस्था के तहत सप्ताह के शेष तीन दिन सोमवार, मंगलवार और बुधवार को तहसीलदार और नायब तहसीलदार नियमित सरकारी कामकाज निपटाएंगे। जबकि अन्य तीन दिन राजस्व मामलों की सुनवाई के लिए निर्धारित होंगे। इससे लोगों को अपने मामलों की पैरवी के लिए तय दिन पर अधिकारियों के समक्ष पेश होने की सुविधा मिलेगी। दरअसल, प्रदेश में तकसीम, इंतकाल, निशानदेही और राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती जैसे मामलों के लंबित रहने से लोगों को परेशानी होती है। कई बार सुनवाई में देरी और बार-बार पेशियों के कारण लोगों का समय और पैसा खर्च होता है। ऐसे में नई व्यवस्था से राजस्व मामलों के निपटारे में तेजी आने की उम्मीद है।