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Himachal: घर और व्यावसायिक भवन बनाना हुआ महंगा, नक्शे पास करने की दरें पांच गुना तक बढ़ाईं; अधिसूचना जारी

Sat, 23 Nov 2024 10:01 AM IST
Krishan Singh अमर उजाला ब्यूरो, शिमला

सार

मकान या व्यावसायिक भवन निर्माण के लिए नक्शा पास करने की दरों में हिमाचल सरकार ने चार से पांच गुणा तक की बढ़ोतरी की है। 
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भवन के नक्शे पास करने की दरें बढ़ीं। - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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हिमाचल प्रदेश के टाउन एंड कंट्री प्लानिंग (टीसीपी) विभाग और नगर निगम में घर या व्यावसायिक भवन बनाना और महंगा हो गया है। मकान या व्यावसायिक भवन निर्माण के लिए नक्शा पास करने की दरों में सरकार ने चार से पांच गुणा तक की बढ़ोतरी की है। नगर निगम और टीसीपी के दायरे में आने वाली नगर पंचायतों व क्षेत्र में अलग-अलग दरें निर्धारित की हैं। राहत की बात यह है कि आर्थिक रूप से कमजोर लोगों का 100 वर्ग मीटर तक बिना शुल्क नक्शा पास होगा। टीसीपी विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है।

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मकान बनाने का नक्शा पास करने के लिए लगेंगे इतने रुपये
अधिसूचना के मुताबिक चार बिस्वा जमीन पर मकान बनाने का नक्शा पास करवाने के लिए पहले पांच हजार रुपये फीस लगती थी, अब 15,000 से 16,000 रुपये लगेंगे। होटल और अन्य व्यावसायिक गतिविधियों के लिए नक्शा पास करने की फीस भी आधे से ज्यादा बढ़ाई गई है। नगर निगम की परिधि में नक्शे पास करने की एवज में 40 रुपये प्रति वर्ग मीटर बिल्टप एरिया के हिसाब से शुल्क लगेगा। इससे पहले यह शुल्क आठ रुपये था। वहीं व्यवसायिक गतिविधियां करने पर यह फीस 80 रुपये प्रति वर्ग मीटर बिल्टप एरिया रहेगी। यह पहले 10 रुपये थी। टीसीपी (प्लानिंग और स्पेशल एरिया) घरेलू में शुल्क 30 रुपये होगा, इससे पहले यह शुल्क 5 रुपये था। इसी तरह व्यावसायिक गतिविधियां करने पर यह शुल्क 60 रुपये प्रति वर्ग मीटर बिल्टप एरिया के हिसाब से रहेगा। इससे पहले यह 8 रुपये था। टीसीपी मंत्री राजेश धर्माणी ने बताया कि नक्शा पास करने की दरें रिवाइज की गई हैं।

अब ये रहेंगी नई दरें   
                                                                      नगर निगम                            टीसीपी  
कंपोनेट                         यूनिट                           घरेलू    व्यावसायिक             घरेलू      व्यावसायिक
बिल्डिंग शुल्क एडिशन,    वर्ग मीटर                      40        80                           30            60
अल्ट्रेशन, रिवेलिडेशन    (बिल्टप                          30        60                           20            40
शुल्क वर्ग मीटर    एरिया) 
अप्रूवल सब डिवीजन लैंड     शुल्क प्लॉट                30       60                           20             40
चेंज ऑफ लैंड यूज शुल्क      वर्ग मीटर                  30        60                          20             40
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अब एसेंशियल सर्टिफिकेट (ईसी) के लिए भी देने होंगे पैसे
अब एसेंशिएल सर्टिफिकेट(ईसी) लेने के लिए भी उद्योगपतियों व कारोबारियों को पैसे देने होंगे। पहले यह व्यवस्था निशुल्क रहती थी। उद्योग व अन्य व्यावसायिक गतिविधियां करने से पहले लोगों को ईसी सर्टिफिकेट लेना होता है।

अब ये लगेगा शुल्क
प्लॉट वर्ग मीटर         फीस
2500 तक              25,000 
2500 से 10,000      50,000  
10,000 के ऊपर     1,00,000 
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