कानून प्रेम विवाह को मान्यता देता है, लेकिन लोगों की सोच आज भी कानून से टकराती नजर आ रही है। बालिग युवक-युवती को विवाह का अधिकार होने के बावजूद प्रेम विवाह करने वालों को सामाजिक प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के बड़सर उपमंडल में ऐसा मामला सामने आया है, यहां पर कोर्ट मैरिज करने वाले युवक के परिवार को सामाजिक बहिष्कार, मारपीट और आगजनी की कोशिश का सामना करना पड़ रहा है। हालात ऐसे बन चुके हैं कि पूरा परिवार भय के माहौल में जीने को मजबूर है। मामला बड़सर उपमंडल के करेर गांव का है। यहां 30 वर्षीय युवक और 23 वर्षीय युवती ने अक्टूबर में नई दिल्ली में कोर्ट मैरिज की थी। दोनों बालिग हैं और विवाह पूरी तरह कानूनी है। बताया जा रहा है कि युवती पक्ष इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं था, लेकिन बालिग होने के चलते वे उस समय कोई कानूनी कदम नहीं उठा सके।