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हिमाचल: एसएमसी शिक्षकों के नियुक्तिपत्र में लिखना होगा... कोर्ट के अंतिम फैसले के अधीन, जानें पूरा मामला

Wed, 07 Jan 2026 04:00 AM IST
Krishan Singh अमर उजाला ब्यूरो, शिमला।

सार

प्रदेश हाईकोर्ट ने एसएमसी (स्कूल प्रबंधन समिति) शिक्षकों के लिए सीमित सीधी भर्ती कोटे के तहत होने वाली नियुक्तियों को लेकर महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। 
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हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एसएमसी (स्कूल प्रबंधन समिति) शिक्षकों के लिए सीमित सीधी भर्ती कोटे के तहत होने वाली नियुक्तियों को लेकर महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश रोमेश वर्मा की खंडपीठ ने स्पष्ट किया है कि इस कोटे के तहत की जाने वाली कोई भी नियुक्ति वर्तमान रिट याचिका के अंतिम परिणाम पर निर्भर करेगी। अदालत ने सख्त निर्देश दिए हैं कि चयन प्रक्रिया और नियुक्ति पत्र में स्पष्ट रूप से यह उल्लेख करना होगा कि यह नियुक्ति कोर्ट के अंतिम फैसले के अधीन है।

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अदालत ने स्पष्ट किया कि इन नियुक्तियों के आधार पर कोई भी चयनित उम्मीदवार भविष्य में किसी भी प्रकार के स्थायी अधिकार का दावा नहीं कर सकेगा। सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि मामले में सरकार ने जवाब दाखिल कर दिया है। कोर्ट ने इसे रिकॉर्ड पर लेने के निर्देश देते हुए कहा कि यदि इसमें कोई आपत्तियां हैं, तो उन्हें दूर किया जाए।
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साथ ही याचिकाकर्ता को यदि कोई प्रत्युत्तर देना है, तो वह 4 सप्ताह के भीतर दाखिल किया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि यदि निर्धारित समय तक जवाब रिकॉर्ड पर उपलब्ध नहीं होता है, तो अदालत उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर ही मामले की सुनवाई करेगी। इस मामले की अगली सुनवाई 11 मार्च को होगी। अदालत के इस आदेश के बाद अब एसएमसी कोटे के तहत होने वाली भर्तियों पर कानूनी प्रक्रिया का सीधा प्रभाव रहेगा। 
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