सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में, हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग ने राज्य के सेवारत शिक्षकों को एक महत्वपूर्ण राहत प्रदान की है। विभाग ने सभी जिला उपनिदेशकों (प्रारंभिक शिक्षा) को निर्देश जारी किए हैं कि वे अपने-अपने जिलों में कार्यरत उन सभी शिक्षकों की सूची तैयार करें जिन्होंने अभी तक शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) उत्तीर्ण नहीं की है।
समय सीमा का विस्तार: शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि सभी पात्र सेवारत शिक्षकों को 31 अगस्त 2028 तक अनिवार्य रूप से टेट उत्तीर्ण करनी होगी। यह निर्णय शिक्षकों को अपनी योग्यता पूरी करने के लिए पर्याप्त समय प्रदान करने के उद्देश्य से लिया गया है।
जागरूकता और प्रचार-प्रसार: शिक्षकों को टेट परीक्षा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि उपलब्ध प्रत्येक टेट परीक्षा कार्यक्रम का व्यापक प्रचार-प्रसार हो, ताकि अधिक से अधिक शिक्षक इस अवसर का लाभ उठा सकें।