हिमाचल सरकार ने राज्य सचिवालय में दो श्रेणियों के अधिकारियों की पदोन्नति की उम्र को घटा दिया है। राज्य सरकार के कार्मिक विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक यह बदलाव संयुक्त सचिव और अतिरिक्त सचिव की पदोन्नति नियमों में किया गया है।
बुधवार को राज्य सरकार के कार्मिक विभाग ने सचिवालय सेवाएं अधिकारियों के भर्ती और पदोन्नति नियमों में बदलाव की अधिसूचना जारी कर दी गई। अभी तक यह व्यवस्था रही है कि अगर उप सचिव को संयुक्त सचिव बनना हो तो इसके लिए पिछली सेवाएं नौ साल की होनी चाहिए।
इसी तरह से अगर संयुक्त सचिव से अतिरिक्त सचिव बनना हो तो इसके लिए 11 साल की सेवा होनी चाहिए। मगर नई व्यवस्था के मुताबिक अब संयुक्त सचिव बनने के लिए सात साल और अतिरिक्त सचिव बनने के लिए नौ साल का सेवाकाल ही गिना जाएगा।
यह सेवाकाल अनुभाग अधिकारी से गिना जाएगा। यानी संयुक्त सचिव से अतिरिक्त सचिव बनना हो तो अनुभाग अधिकारी, अवर सचिव, उप सचिव और संयुक्त सचिव के रूप में नौ साल का सेवाकाल पूरा करना होगा।
इसमें एक साल कम से कम बतौर संयुक्त सचिव नियुक्ति होना भी जरूरी है। इसी तरह से उप सचिव से संयुक्त सचिव बनने के मामले में भी ऐसी ही शर्तें रहेंगी।