फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

RTI: जनसूचना अधिकारी को पांच हजार जुर्माना, सूचना आयोग सख्त

Mon, 27 Feb 2023 05:43 PM IST
अरविन्द ठाकुर अमर उजाला ब्यूरो, शिमला

सार

आयोग ने पाया कि जनसूचना अधिकारी ने अपीलकर्ता को वांछित सूचना 100 दिनों के बाद दी है। आयुक्त आरडी धीमान ने जनसूचना अधिकारी पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। 
विज्ञापन
आरटीआई
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

राज्य सूचना आयोग ने सूचना के अधिकार में सूचना देने में देरी करने पर कड़ा रुख अपनाया है। आयोग के आयुक्त आरडी धीमान ने ज्वालामुखी उपमंडल के जनसूचना अधिकारी पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। मदन लाल की अपील को स्वीकार करते हुए आयोग ने यह आदेश पारित किए। आयोग ने पाया कि जनसूचना अधिकारी ने अपीलकर्ता को वांछित सूचना 100 दिनों के बाद दी है।

विज्ञापन


अपीलकर्ता ने 16 अप्रैल 2021 को सूचना के अधिकार में आवेदन किया था। जनसूचना अधिकारी ने न तो सूचना तैयार की और न ही उसे अपीलकर्ता को दिया। समय पर सूचना न देने पर जन सूचना अधिकारी के खिलाफ अपील दायर की गई। अपील का निपटारा करने वाले आदेशों के बाद जन सूचना अधिकारी ने 31 अगस्त 2021 को सूचना दी।

आयोग ने पाया कि जनसूचना अधिकारी ने आवेदन को उपमंडलाधिकारी के रीडर रामेश्वर दत्त को दिया था। रीडर ने जानबूझ कर अपीलकर्ता को सूचना नहीं दी है। आयोग ने रीडर को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। रीडर से उचित और संतोषजनक जवाब न मिलने पर आयोग ने सूचना के अधिकार की धारा- 20 में उसे जुर्माना लगाया है।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें