प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतों के माध्यम से सेवाएं दे रहे जल रक्षक अब जूनियर फिटर बन सकेंगे। सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग ने जुलाई 2017 में बना नियमों को संशोधित कर दिया है। विभागीय सचिव की ओर से वीरवार को राजपत्र में इस बाबत अधिसूचना जारी कर दी गई है।
अधिसूचना के अनुसार अब पंचायती राज विभाग से पांच फीसदी जल रक्षकों की सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग में जूनियर फिटर के पद पर तैनाती हो सकेगी। केंद्र या प्रदेश सरकार से मान्यता प्राप्त किसी आईटीआई से पलंबर, फिटर ट्रेड में प्रमाणपत्र प्राप्त करने वाले इसके लिए पात्र होंगे। अलाइनमेंट, फिटिंग, प्लंबरिंग के कार्य में तीन वर्ष के अनुभव सहित आठ वर्ष का सेवाकाल भी जरूरी किया गया है।
स्कूल शिक्षा बोर्ड या समकक्ष मान्यता प्राप्त संस्थान से दसवीं पास और 12 साल का सेवाकाल पूरा करना भी आवश्यक किया गया है। वर्तमान में प्रदेश भर में करीब 6300 जल रक्षक सेवाएं दे रहे हैं। नियमों का संशोधन होने से डेढ़ से दो हजार जल रक्षकों के लाभान्वित होने की संभावना है।