डीजीपी ने कहा कि ऐसी कई शिकायतें सामने आ रही थी कि सिपाही के खड़े होने या नियमों का उल्लंघन करने पर टोकने के बावजूद वाहन चालक निडर होकर चले जाते हैं। लेकिन अब नियमों का उल्लंघन होने पर सिपाही भी मौके पर चालान कर सकते हैं।
सिरमौर पुलिस ने कांस्टेबलों को चालान करने का अधिकार देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। एसपी रोहित मालपानी ने बताया कि मुख्यालय के आदेश के बाद टीटीआर पांवटा के दो, रेणुका के दो और राजगढ़ के एक कांस्टेबल को चालान करने के लिए अधिकृत कर दिया गया है।
बताया कि ऐसा करने से पहले पुलिस लाइन में उनके लिए एक हफ्ते का रिफ्रेशर कोर्स आयोजित किया गया था। आने वाले समय में ऐसे ही सिपाहियों को रिफ्रेशर कोर्स के बाद चालान के लिए अधिकृत किया जाएगा।