हिमाचल सरकार के सैनिक कल्याण विभाग के निदेशक और उपनिदेशक पद के भर्ती नियम बदले हैं। अब सेना से रिटायर कोई भी जवान इस विभाग में निदेशक और उपनिदेशक बन सकेगा। बशर्ते वह स्नातक हो।
पूर्व मेें निदेशक और उप निदेशक पद के लिए रिटायर ब्रिगेडियर, कर्नल या रिटायर मेजर ही नियुक्त होते रहे हैं। सरकार ने भर्ती नियमों को बदलकर यह व्यवस्था की है कि जिनकी शैक्षणिक योग्यता स्नातक होगी, अब उनकी भी इन पदों पर नियुक्ति संभव होगी।
प्रदेश में लाखों परिवार सैनिकों और पूर्व सैनिकों से संबंधित हैं। चयन परीक्षा पास करने के बाद आम पूर्व सैनिक जो स्नातक की डिग्री वाला होगा, इन उच्च पदों पर नियुक्ति हासिल कर सकता है।
उपनिदेशक के लिए मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल और कर्नल रैंक के अफसरों की ही तैनाती होती थी। हिमाचल में सैन्य अफसर कम मिलने के कारण इन पदों पर सेवानिवृत्ति की आयु भी 62 साल है।