पुनर्गठन के तहत विभिन्न विकास खंडों में ग्राम पंचायतों के वार्डों की संख्या में बदलाव किया गया है। कुछ पंचायतों में नए वार्ड बनाए गए हैं, जबकि कुछ स्थानों पर ग्राम सभाओं को पुनः परिभाषित किया गया है। अधिसूचना में प्रत्येक पंचायत, उसके अंतर्गत आने वाले गांवों, वार्डों और ग्राम सभाओं का विस्तृत विवरण भी दिया गया है। राज्य सरकार ने इस प्रस्ताव पर आम जनता से आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किए हैं। इच्छुक व्यक्ति 25 दिसंबर तक संबंधित उपायुक्त या पंचायती राज विभाग के समक्ष अपनी आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित समयावधि के बाद प्राप्त आपत्तियों पर विचार कर अंतिम निर्णय लिया जाएगा।